विधायकों की पेंशन और सुविधाओं पर सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को मिलने वाली पेंशन, भत्तों और अन्य सुविधाओं से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। एनजीओ लोक प्रहरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने 1980 के कानून के तहत मौजूदा और पूर्व विधायकों को पेंशन व अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के प्रावधानों को बरकरार रखा था। याचिका में इन सुविधाओं की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं।
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