Dark Mode
  • Thursday, 18 June 2026
साइबर ठगी के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

साइबर ठगी के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने साइबर ठगी के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसे अपराध समाज और आम नागरिकों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि साइबर अपराध अब राष्ट्रीय स्तर की गंभीर चुनौती बन चुके हैं और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जरूरी है।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि साइबर ठग एक राज्य में बैठकर दूसरे राज्यों के लोगों को निशाना बनाते हैं, जिससे जांच और गिरफ्तारी की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। कोर्ट ने माना कि ऐसे मामलों में केवल आरोपी के हित नहीं, बल्कि पीड़ितों और समाज के व्यापक हितों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इसी कारण अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया और साइबर अपराधों पर कठोर रुख बनाए रखा।

Comment / Reply From

You May Also Like

Newsletter

Subscribe to our mailing list to get the new updates!